एडीजे वन विनाेद कुमार तिवारी की अदालत ने साेमवार काे सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 13 साल की नाबालिग के साथ रेप व उसके हत्या के 13 साल पुराने मुकदमे में पांच अाराेपियाें काे दाेषी पाया है। सभी दाेषियाें काे साेमवार काे कस्टडी में ले लिया गया। तीन जनवरी काे सजा सुनाई जाएगी। सरकार की अाेर से बहस में एपीपी अाेमप्रकाश तिवारी ने भाग लिया।

20 नवंबर, 2006 काे पीड़िता की चाची ने दर्ज कराई थी एफअाईअार

काेर्ट ने सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के पैन निवासी श्रवण कुमार यादव, उसके भाई मदन कुमार, अमरजीत कुमार उर्फ कुर्रा यादव, चांदसी यादव व सुरेन यादव काे दाेषी पाया है। एपीपी ने बताया कि इस मुकदमे में अभियाेजन की अाेर से नाै गवाहाें की गवाही कराई गई। घटना की प्राथमिकी 20 नवंबर 2006 काे पीड़िता की चाची ने दर्ज कराई थी। पीड़िता 19 नवंबर की सुबह छह बजे धान काटने के लिए बहियार गई हुई थी। इसी दाैरान अाराेपियाें ने नाबालिग काे धान के खेत में ले जाकर उसके साथ रेप किया।

मायागंज अस्पताल में इलाज के दाैरान हाे गई थी पीड़िता की माैत

रेप के बाद अाराेपियाें ने पीड़िता काे मारकर कर अधमरा कर दिया। घायल पीड़िता काे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दाैरान उसकी माैत हाे गई थी। एपीपी ने बताया कि इस केस में मेडिकल बाेर्ड ने पाेस्टमार्टम किया था। िरपाेर्ट में रेप की पुष्टि हुई थी। एफएसएल की रिपाेर्ट में भी रेप की पुष्टि हुई थी। 19 जनवरी 2007 काे पुलिस ने इस केस में अाराेप पत्र दाखिल किया था।



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