सिविल कोर्ट के एडीजे तीन राजकुमार की अदालत ने मंगलवार को ओबरा थाना कांड संख्या 48 / 15 के तहत सुनवाई करते हुए एक युवक की गला काटकर हत्या करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं उन दो आरोपियों पर 50 - 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। घटना के बाद से ही दोनों आरोपी जेल में बंद है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 30 मई 2015 को ओबरा थाना क्षेत्र के दुर्गा चौक पर डोम पट्टी मोहल्ला के रहने वाले नन्हे डोम की हत्या गला काटकर कर दी गई थी। आरोपी मुन्ना कुमार व करण डोम ने सरेआम युवक का शव धड़ से काटकर अलग कर दिया था। जिससे उसकी मौत हो गई थी।
इस मामले में मृतक की प|ी मीना देवी के बयान पर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। घटना के बाद मुन्ना व करण ने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषी मानते हुए इन दोनों आरोपियों को सजा सुनाई है। एपीपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस कांड में लगभग 11 लोगों की गवाही हुई है। अनुसंधानकर्ता व डॉक्टर की भी गवाही हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घटना की पुष्टि हुई है। घटना में प्रयुक्त फसली हथियार की बरामदगी के बाद उसकी जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना में इसकी कराई गई थी । जो घटना को प्रमाणित किया था। इसी मामले में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। जानकारी देते हुए अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने लगभग 5 सालों तक सुनवाई की। सभी गवाहों की गवाही सुनने व साक्ष्य के आधार पर 22 जनवरी को इस घटना के दो आरोपियों को दोषमुक्त व तीन आरोपियों को साक्ष्य के आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया था। साक्ष्य के अभाव में घटना के आरोपी मनोज, राजेश, व गजाधर को को दोषमुक्त किया गया था।
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