वैश्विक कोरोना महामारी संक्रमण से जारी लॉक डाउन के बीच विभागीय आदेश के बाद जमीन खरीद बिक्री 20 अप्रैल से शुरू हो गई है। लॉक डाउन को लेकर सहायक निबंधन महानिरीक्षक अवधेश कुमार झा ने दस्तावेज के निबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने कर्मियों को कार्यालय आने का निर्देश दिया है। निर्देश में उन्होंने कहा है कि किसी भी दस्तावेज का निबंधन करने के लिए पक्षकारों को निबंधन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लेना होगा। इसके बगैर के किसी भी दस्तावेज का निबंधन नहीं किया जाएगा। नया नियम के लागू होने के बाद
निबंधन कार्यालय में अब तक एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई है। कार्यालय में सन्नाटा छाया हुआ है। कार्यालय के सूत्र बताते हैं कि ऑफिस में सन्नाटा छाए रहने की मुख्य वजह वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने की दिशा में किया गया लॉक डाउन है।
सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन
विभागीय आदेश के बाद भवन के सभी कच्छ में प्रतिदिन केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत प्रवेश करने की इजाजत दी जा रही है। किसी भी दस्तावेज से संबंधित पांच व्यक्तियों को ही एक समय में प्रवेश दिया जा रहा है। जमीन निबंधन के लिए सिर्फ ई स्टांप ही लिए जा रहे हैं। निबंधन पदाधिकारी प्रसून कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार जमीन के निबंधन के लिए केवल ई स्टांप और ई चालान स्वीकार किया जाएगा। अप्वाइंटमेंट लेने के बाद निर्धारित समय में तैयार दस्तावेज मुद्राक, निबंधन शुल्क चुकाने का प्रमाण पत्र लेकर कार्यालय पहुंचना होगा। इसके बाद उन्हें रजिस्ट्री के लिए आधे घंटे का समय दिया जाएगा। कार्यालय में एक समय में 5 लोगों को अंदर आने की अनुमति मिलेगी।
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