पटना हाईकोर्ट ने नगर निकायों में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले सफाई कर्मियों को हटाने के राज्य सरकार के आदेश को फिलहाल रोक दिया है। ग्रुप डी के इन कर्मियों को 1 जून से हटाने का आदेश था।

कहा गया था कि 142 नगर निकायों में दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे सफाई कर्मियों को हटाकर उनके स्थान पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों को बहाल किया जाए। कोर्ट ने इसे रोकते हुए सरकार से कहा कि इस बारे में यथास्थिति बहाल रखें। अगली सुनवाई 6 जून को होगी। ऐसे करीब 25 हजार कर्मी पिछले 20-25 वर्षों से काम कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन की रिट याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।



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पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाबी  हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

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