पटना हाईकोर्ट ने अरबिना खातून की मौत के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए 15 जून तक की मोहलत दी है। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने कोर्ट द्वारा स्वतः दायर हुई इस जनहित मामले पर सोमवार को सुनवाई की। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने को कहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई की जा रही है? सूरत से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से घर (कटिहार) आ रही अरबिना की रास्ते में मौत हो गई। उसकी बॉडी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर रखी थी।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today

Post a Comment