बिहार में कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते राज्य सरकार सख्त फैसले ले रही है। सरकार ने यह फैसला किया है कि शादी या भोज करने से पहले स्थानीय थाने को सूचना देनी होगी। साथ ही उन 50 लोगों की लिस्ट भी मुहैया करानी होगी जिन्हें समारोह में बुला रहे हैं। कोरोना को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में इस बात पर निर्णय लिया गया है। इसकी सूचना सभी थानाध्यक्षों के साथ मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल, कम्यूनिटी हॉल और विवाह परिसर के संचालक को दे दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने बताया कि लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। हम लोग केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार चल रहे हैं। समारोह का आयोजन करने वाले लोगों को थाने में यह बॉन्ड भी देना होगा कि उनके कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। तरीख और जगह भी बतानी होगी। इसके साथ ही कार्यक्रम में आए लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। शादी और श्राद्ध के अलावा सभी तरह के धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी है।
पिछले दिनों पटना के पालीगंज में हुए एक शादी समारोह में सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। दूल्हे के संपर्क में आने से 100 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए थे। इस तरह के मामले न आएं, इसको लेकर सरकार सख्त कदम उठा रही है।
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