डीएम कुमार रवि ने कहा कि किराना, दूध, दवा की दुकान सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुलेगी। जहां रात्रि में दवा दुकान खुलती है, वहां पहले की तरह खुलने की अनुमति दी गई है। सब्जी, फल, मछली, मीट की दुकान सुबह 6 से 10 बजे और शाम 4 से 7 बजे तक खुलेगी। उन्होंने कहा कि जिस मार्केट में भीड़ कंट्रोल नहीं होगा उसके दो दिनों तक बंद कराने का निर्देश दिया गया है।
इसके लिए थानाध्यक्ष को अनुमंडल पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने कहा कि घर से बाहर निकलने वाले सभी लोगों को मास्क पहनन, सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराना अनिवार्य है। जिन मुहल्लों में वार्निंग के बावजूद बगैर मास्क पहने लोग लगातार निकलते पाए जाएंगे उस मुहल्ले को सील कर दिया जाएगा। ताकि, संक्रमण का फैलाव दूसरे मोहल्ले में नहीं हो सके।
डीएम कुमार रवि के निर्देश पर जिला प्रशासन की टीम ने शुक्रवार को अभियान चलाकर मास्क नहीं पहनने वाले 390 लोगों से 19,500 रुपए जुर्माना वसूला। वहीं, अनावश्यक रूप से सड़क पर वाहन चलाने वाले 9 लोगों की गाड़ी को जब्त की गई। इसमें अनुमंडलीय स्तर पर 336 लोगों से 16800 रुपए जबकि नगर निगम के अंतर्गत 28 लोगों से 1400 रुपए जुर्माना वसूला गया।
ट्रैफिक एसपी के स्तर पर 26 लोगों से 1300 रुपए जुर्माना वसूलने के साथ 9 वाहनों को जब्त किया गया। डीएम ने कहा कि अभियान से जुड़े सभी अधिकारियों को सक्रिय होकर मास्क और सोशल डिस्टेसिंग का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। सदर अनुमंडल क्षेत्र में मास्क नहीं पहनने वाले 197 लोगों से जुर्माना वसूला गया है।
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