अब कोरोना मरीजों से निजी अस्पताल वसूली नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की दरें तय कर दी हैं। इसे मरीज की स्थिति (सामान्य, गंभीर व अतिगंभीर), अस्पताल की मान्यता और राज्य के जिलों को तीन श्रेणी में बांटकर किया गया। रोज एक मरीज से अधिकतम 18 हजार ही इलाज खर्च ले पाएंगे। अस्पतालों को दो कैटेगरी में बांटा गया है।

पहला, जिनको नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर (एनएबीएच) से मान्यता है और दूसरा, बिना एनएबीएच वाले। पटना को श्रेणी-ए में रखा गया है। डीएम कुमार रवि ने अस्पतालों को बोर्ड पर तय रेट लिखने को कहा है। एक दिन पहले ही स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने 48 घंटे में रेट तय करने की बात कही थी।



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Maximum 18 thousand rupees. Only private hospitals will be able to take daily, hospitals will have to write the fixed rate on the display board

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