दुर्गापूजा को लेकर असमंजस बरकरार है। पंडाल लगाने की अनुमति देने पर 30 सितंबर को फैसला होगा। कारण, अनलॉक-4 में जारी आदेश 30 सितंबर तक प्रभावी है। इस आदेश के तहत 21 सितंबर से सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेलकूद आदि कार्यक्रमों में अधिकतम 100 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति है। ऐसी स्थिति में दुर्गापूजा के आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
जिला प्रशासन के मुताबिक पंडाल रखने की अनुमति देने पर लाखों लोग मां भगवती की प्रतिमा दर्शन के लिए घरों से निकलेंगे। लोगों को निकलने से रोकना और सोशल डिस्टेंसिंग के मानक का अनुपालन कराना बहुत मुश्किल होगा। डीएम कुमार रवि ने कहा कि दुर्गापूजा को लेकर पंडाल बनाने की अनुमति देने पर राज्य सरकार की गाइडलाइन आने के बाद निर्णय लिया जाएगा।
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