विधान परिषद की पटना स्नातक और पटना शिक्षक सीट के लिए मतदान 22 अक्टूबर की सुबह 8 से शाम 5 बजे तक हाेगा। 20 अक्टूबर की शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। पटना जिले में स्नातक के लिए 113 और शिक्षक के लिए 46 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्राें पर मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग और सेनेटाइजेशन की व्यवस्था की गई है।
सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। मतदान केंद्राें की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू हाेगी। यहां वाहनों का परिचालन नहीं हाेगा। डीएम कुमार रवि ने कहा कि मतदान केंद्रों के पास 200 मीटर के दायरे में अपवादों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। केवल निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी और मतदान दल के उपयोग वाले वाहनों के परिचालन की छूट रहेगी।
सिटी बसों के परिचालन पर रोक नहीं
इसके अलावा एंबुलेंस और आवश्यक सेवाओं जैसे बिजली, दूध वैन, पानी टैंकर आदि का परिचालन हाेगा। प्रत्याशी, चुनाव अभिकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता के वाहनों पर चालक सहित 5 लाेग से अधिक नहीं होना चाहिए। मतदाता काे नहीं ढाेना है।
वाेटर अपने वाहन से मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर तक जा सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शामिल बस का परिचालन होगा। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि जगहों पर जाने के लिए रिक्शा व अन्य वाहनों का परिचालन की अनुमति रहेगी।
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