सीओ के आपदा और चुनाव छोड़ सभी सरकारी कार्यों में प्रतिनियुक्ति पर रोक रहेगी। डीएम उन्हें सिर्फ विशेष परिस्थिति में विधि व्यवस्था में लगा सकेंगे। परीक्षा संचालन समेत अन्य काम में डीएम अब सीओ को नहीं लगा पाएंगे। राज्य के मुख्य सचिव ने सभी डीएम को निर्देश जारी कर कहा है कि सीओ को राजस्व और आपदा संबंधी कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाए।
दूसरे कार्यों में प्रतिनियुक्त करने से राजस्व संबंधी अहम कार्यों में विलंब होता है। लोगों को कठिनाई होती है। आम नागरिकों की सुविधा को लेकर भूमि संबंधी मामलों के निबटारे के लिए ऑनलाइन दाखिल खारिज, एलपीसी, भू लगान, ऑपरेशन भूमि दखल देहानी, अभियान बसेरा, जल-जीवन-हरियाली समेत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार जमीन संबंधी विवादों के निपटारे में तेजी लाने में लगी है।
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