सुपौल.जिस पत्नी की हत्या मामले में पति, सास और ससुर को साढ़े पांच महीने तक जेल की सजा काटनी पड़ी वह जिंदा निकली। अब कोर्ट ने तीनों को बरी कर दिया गया। मामला राघोपुर के बेरदह गांव का है। कोर्ट ने केस के आईओ पर 6 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कहा कि पुलिस की जांच रिपोर्ट टेबुल पर तैयार की गई। इसलिए इतनी बड़ी चूक हुई।
बेरदह गांव की सोनिया देवी 24 मई 2018 को ससुराल से मायके जाने के क्रम में मानव तस्कर गिरोह के चंगुल में फंस गई। पति रंजीत पासवान ने पत्नी के गायब होने की सूचना पुलिस को दी। इसी बीच 26 मई को खेत में एक अज्ञात लाश मिली।
इसके बाद सोनिया के पिता जनार्दन पासवान के बयान पर पुलिस ने शव का डीएनए टेस्ट कराए बगैर 48 घंटे में पति रंजीत, उसके पिता विशुन देव पासवान और मां गीता को जेल भेज दिया। कोर्ट में केस चला और डेढ़ साल बाद तीनों बरी हुए।
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