आरा|जल्द ही सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। इसके लिए शुक्रवार की सुबह सदर अस्पताल परिसर में आवेदन लिया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं लेने पर कारोबारी को 5 लाख रुपए तक जुर्माना व 6 महीने कैद की सजा हो सकती है। जिन लोगों ने अभी तक लाइसेंस नहीं लिया है, उनके लिए बेहतर अवसर है। सदर अस्पताल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के शुक्रवार की सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शिविर लगाकर सभी खाद्य से जुड़े कारोबारियों को लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन लिया जाएगा।
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