नरकटियागंज| अनुमंडल पदाधिकारी चंदन चौहान ने अनुमंडल क्षेत्र के मैनाटांड़ प्रखंड अंतर्गत टोला चपरिया गांव के एक जन वितरण प्रणाली के विक्रेता का लाइसेंस रद्द किया है। एसडीएम ने यह कार्रवाई प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के जांच रिपोर्ट के आधार पर किया है। एसडीएम ने बताया कि टोला चपरिया के डीलर विंदेश्वरी साह के यहां जांच में भंडारण में चावल व गेंहू कम पाया गया। जबकि वितरण पंजी को अद्यतन नहीं रखा गया था। इसके साथ ही डीलर द्वारा निर्धारित राशन के बदले लाभुकों को कम राशन देना और बदले में अधिक रुपये लेने की शिकायत है। इतना ही नहीं डीलर द्वारा प्रत्येक माह नियमित रूप से किरासन तेल का वितरण भी नहीं किया जाता था।

जांच के दौरान जांच अधिकारी सुशील प्रताप सिंह को डीलर द्वारा पंजी भी नहीं दिखाया गया। उक्त सभी बिंदुओं पर गौर करते हुए और जांच अधिकारी द्वारा समर्पित रिपोर्ट के आधार पर डीलर का अनुज्ञप्ति रद्द किया गया है। एसडीएम ने कहा कि अनुमंडल क्षेत्र में कहीं से भी डीलर के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है और जांच में मामला सत्य पाया गया तो उसे किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी एमओ को अपने अपने प्रखंड क्षेत्र में डीलरों पर निगरानी रखने का निर्देश भी दिया गया है।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today

Post a Comment