कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन 2 में और ज्यादा सख्ती बरतने की निर्देश दिये गये हैं। सिर्फ जरूरी काम से ही घर से बाहर निकलने की अनुमति है। बावजूद इसके अभी भी कुछ लोग इसका उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिसे देखते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं। डीएम योगेंद्र सिंह ने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर बेवजह अपने घरों से निकलकर सड़कों पर मटरगश्ती करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। जिले की सीमा को सख्ती से सील करने की कार्रवाई की जा रही है। दूसरे जिले से आवश्यक सेवाओं को छोड़कर या बिना पास के किसी भी वाहन को जिले की सीमा क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
बाइक पर डबल सवारी करना पड़ेगा महंगा
आम तौर पर सुबह और शाम सबसे ज्यादा लॉक डाउन का उल्लंघन दिखता है। डीएम ने कहा है कि कई इलाकों में ऐसी स्थिति है। लोग अनुशासन नहीं मान रहे। जिसे देखते हुए पुलिस को और सख्ती बरतने के निर्देश दिये गये हैं। वैसे सभी दुकानदार जो आवश्यक सेवा की श्रेणी में आते हैं उन्हें भी निर्धारित समय और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गयी है। इसका उल्लंघन करते पकड़े गये तो उन पर भी कार्रवाई होगी। बाइक या अन्य वाहनों का कम से कम उपयोग का निर्देश दिया गया है। साथ ही बाइक पर अब एक सवारी ही चलेंगे। बाइक पर भी डबल लोडिंग चलने वालों पर कार्रवाई सख्त कार्रवाई की जाएगी।
थानाध्यक्ष करेंगे आपराधिक मामला दर्ज
थानाध्यक्ष लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आपराधिक मामला दर्ज करेंगे। डीएम सह जिला आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। डीएम ने बताया कि लॉकडाउन के उल्लंघन मामले में संबंधित थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की घारा 51 से धारा 58 के तहत आपराधिक कांड दर्ज करने की जिम्मेवारी दी गयी है। बिहार एपिडेमिक कंट्रोल एक्ट, आईपीसी और व्हीकल एक्ट के तहत दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।



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Breaking lockdown may come to jail, said - case will be filed against violators

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