परिवहन विभाग ने एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस या रिन्युअल किए जाने वाले वाहन की फीस जमा करने की तिथि बढ़ाई है। मोटर व्हीकल के जुड़े डॉक्युमेंट्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन रजिस्ट्रेशन की फीस अब 31 जुलाई तक जमा की जा सकती है।
इस बावत जिला परिवहन पदाधिकारी पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि यह
निर्देश परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी पत्र के आलोक में 1 फरवरी के बाद एक्सपायर हुए या रिन्युअल किए जाने वाले मामलों में लागू होना है। उन्होंने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामले एवं लॉकडाउन के मद्देनजर विभाग ने यह फैसला लिया है।
उन्होंने बताया कि निर्देश के अनुसार वाहन मालिक व वाहन चालकों से ऐसे विलंब के एवज में आगामी 31 जुलाई तक किसी भी तरह का अतिरिक्त या विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। बताते चलें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन अधिनियम,
1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में 30 मार्च को एक एडवाइजरी जारी की गई थी।



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