दूसरे राज्यों में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों का श्रम विभाग की ओर से डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके लिए कामगारों को विभाग की ओर से तैयार पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।
विभाग की ओर से एक मोबाइल एप बिहार श्रमिक पंजीकरण विकसित किया गया है। श्रमिकों को तैयार किए गए पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। बताया जाता है कि श्रम विभाग की ओर से बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को अलग-अलग प्रखंडों में पंजीकरण कराने के लिए जागरूक किया जाएगा और श्रमिकों के बीच इसका प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
कामगारों से अनिवार्य रूप से अपना निबंधन पोर्टल या मोबाइल एप से करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कोई कामगार अन्य राज्यों में जाता है तो उनका पूरा ब्योरा राज्य सरकार के पास भी रहेगा। बता दें कि पंजीकरण कराने के लिए कामगारों को नाम, आधार नंबर, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पिता का नाम व मोबाइल नंबर अंकित करना होगा।



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