जिले में लॉकडाउन की अवधि के 60 दिन पूरे होने के बाद शनिवार को जिला प्रशासन ने सभी प्रकार की दुकानाें और प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दे दी है। 25 मई के बाद से अब सप्ताह में 3 दिन रोटेशन के आधार पर अनावश्यक दुकानें भी खुल सकेंगी। इसके अंतर्गत सभी दुकानाें और प्रतिष्ठानों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। लेकिन, दुकानों को खोलने वाले संचालकों को जिला प्रशासन के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना भी अनिवार्य होगा। इसमें दुकानों व कार्यालयों के सभी कर्मियों को मास्क पहनना होगा। वहीं, सर्दी या खांसी के लक्षण वाले दुकान के किसी भी कर्मी को काम करने या काउंटर के पास नहीं आना होगा। इन नियमों एवं सामाजिक दूरी का पालन नहीं करवाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकान बंद करवा दी जाएगी। श्रेणी-1 में प्रतिदिन खुलने वाली प्रतिष्ठानों में किराना दुकान, पशु चारा की दुकान, डेयरी व दूध की दुकान, होम डिलेवरी सेवा(रेस्टोंरेट आदि से), मेडिकल व दवा दुकानें, अनाज मंडी, अस्पताल व निजी क्लिनिक, कृषि कार्य से जुड़े प्रतिष्ठान,ई-कामर्स सेवा, मीट एवं मछली की दुकानें, फल व सब्जी मंडी, ऑटोमोबाइल, वर्कशॉप व गैराज शामिल हैं। वहीं, अब बाजार में रौनक लौटेगी।
सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को ये दुकानें खुलने वाली हैं
श्रेणी-2 में अंतर्गत इलेक्ट्रीकल, गुड्स, पंखा, एसी विक्रय व मरम्मत की दुकानें, कंप्यूटर, लैपटॉप, बैटरी, यूपीएस विक्रय एवं मरम्मत की दुकानें, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, प्रदूषण जांच केंद्र, निजी कार्यालय(33 फीसदी कर्मियों के साथ), शैक्षनिक संस्थानों के कार्यालय (33 फीसदी कर्मियों के साथ) अाैर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकानें खुलेंगी। श्रेणी-3 में मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को खुलने वाली दुकानाें में कपड़ा व रेडिमेड दुकानें, ड्राई क्लीनर्स की दुकान, साइकिल व साईकिल मरम्मत की दुकान फर्नीचर की दुकान, बर्तन की दुकान, स्पोर्ट् व खेलकूद सामग्री की दुकान, सोना-चांदी की दुकान आदि शामिल हैं। हालांकि सतर्कता बरतनी जरूरी है।



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शहर में बंद पड़ी ज्वेलरी की दुकानें।

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