कंटेंनमेंट जाेन घोषित होने के बाद आठ मई से बन्द शहर के 31 बैंक शाखाएं शुक्रवार से खुल गए हैं। डीएम आदित्य प्रकाश ने कई शर्तों के साथ सभी बैंक प्रबंधकों को निर्धारित समय पर बैंक खोलने एवं बैंक बंद करने का निर्देश दिया है। सभी बैंक प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि बैंक में कार्यरत कर्मी सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के जिले से बाहर नहीं जा सकेंगे। अगर कोई कर्मी अवकाश के बाद योगदान करने आते हैं तो उन्हें 14 दिनों तक क्वारंटाइन किया जाना अनिवार्य है।

जिला पदाधिकारी ने कहा है कि नगद ले जाने वाले वाहनों को प्रत्येक ट्रिप में सेनिटाइज्ड किया जाना अनिवार्य है। एटीएम मशीन व परिसर को सेनेटाइज्ड किया जाएगा। बैंक प्रबंधकों को सभी कर्मियों को स्क्रीनिंग करवाने के उपरांत ही कार्य में लगाने का निर्देश दिया गया है। सभी कर्मी को हैंड ग्लब्स, मास्क एवं हेड कवर लगाना अनिवार्य किया गया है। डीएम ने सर्दी, जुकाम एवं बुखार की शिकायत मिलने वाले कर्मियों को डयूटी नहीं देने का निर्देश दिया है।



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Instructions to play bank with conditions, will not go out of the district without permission

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