गृह मंत्रालय एवं बिहार सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने जिले के लिए नया आदेश जारी किया है। जिसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन की अवधि को 30 मई से 30 जून तक विस्तारित किया गया है। हालांकि कंटेनमेंट जाेन के बाहर सभी प्रकार की गतिविधियों को अनुमति दी गई है। लेकिन रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा।
जिला प्रशासन के निर्देश के बाद सोमवार को बाजार में काफी चहल पहल रही। शहर के मंगल बाजार, एमजी रोड, बाटा चौक, न्यू मार्केट, शिव मंदिर चौक सहित शहर के मुख्य बाजारों में खरीदारों की भीड़ देखी गई। वहीं सभी प्रकार के प्रतिष्ठान सुबह 9 बजे से खुल गए। इससे बाजार में सोेमवार से पहले की तरह चहल पहल देखी गई। जिला प्रशासन के निर्देश के बाद जिले के चौक चौराहे की सभी दूकानें खुल गई। इससे दो महीने के बाद एकाएक बाजारों में रौनक लौट आई है। लेकिन इस प्रकार बेतरतीब बाहर निकलना कहीं न कहीं बड़े खतरे को आमंत्रित कर रहा है। अनलॉक वन के पहले चरण में सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल रेस्तरां, शाॅपिंग मॉल खोलने की अनुमति होगी। वहीं दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि खोलने के लिए निर्णय लिया जाएगा। वहीं तीसरे चरण में सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, पार्क खोलने का निर्णय लिया जा सकता है। डीएम के तनुज ने बताया कि बिहार सरकार के निर्देश के बाद लॉकडाउन में राहत दी गई है। उन्होंने 65 वर्ष से अधिक, गर्भवती महिलाएं एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिना अनिवार्य बाहर नहीं निकलने की अपील की है। उन्होंने सभी से आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने एवं नियमित अपडेट करने को कहा है।



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कटिहार के मंगल बाजार में खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़।

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