

कोरोना त्रासदी के दौर में सरकार के निर्देश पर अब भगवान सुबह और शाम दो शिफ्टों में दर्शन देंगे। जबकि मस्जिद में भी दोपहर की नमाज अता नहीं की जाएगी। यहां भी श्रद्धालु सुबह व शाम में ही पहुंच सकेंगे। मालूम हो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार सोमवार से जिले भर के धार्मिक स्थलों व पूजा स्थानों खोल दिया गया है। होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल भी खुलने लगे हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने भीषण गर्मी के मद्देनजर दुकान, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट सहित धार्मिक स्थल के खोलने को लेकर समय अवधि निर्धारित की है।
केनटेन्टमेंट जोन में सभी धार्मिक स्थल व व्यापारिक गतिविधियों पर पाबंदी होगी। सभी स्थलों पर संबंधित प्राधिकारी को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बड़े व्यापारिक संस्थान एवं धार्मिक स्थलों का सेनिटाइजेशन और प्रवेश के दौरान आगंतुकों की थर्मल स्कैनिंग आवश्यक रूप से कराए जाने का निर्देश दिया गया है। सरकारी सुरक्षा नियमों में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई तय है।
द्वार पर ही मिलेगी प्रवेश की अनुमति, रोके जा सकते हैं संदिग्ध: शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट के मुख्य द्वार पर ग्राहकों को थर्मल स्कैनिंग करनी होगी। इसके बाद ही इन संस्थानों में प्रवेश की अनुमति होगी। यदि किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध पाया जाता है, तो द्वार पर ही उन्हें रोका जा सकेगा। इसके लिए ग्राहकों एवं कर्मियों को सैनेटाइजर देना एवं थर्मल स्क्रिनिंग कराना अनिवार्य किया गया है। बिना मास्क पहने किसी भी व्यक्ति का इन स्थलों पर अन्दर जाना वर्जित रहेगा।
दिशा-निर्देशों के अनुसार, इन जगहों पर दो व्यक्तियों में कम से कम 02 गज (06 फीट) की शारीरिक दूरी बनाए रखने को अनिवार्य किया गया है। इसके लिए होटल, रेस्टोरेंट व शॉपिंग मॉल को खास व्यवस्था करनी होगी। इनके संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने संस्थानों में उतने ही कर्मियों को एक दिन में काम पर बुलाएं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके एवं भीड़-भाड़ की स्थिति नहीं बने। सरकारी दिशा निर्देशों के उलंघन पर संबंधित संचालकों व प्रमुखों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
संस्थानों को सुनिश्चित करानी होगी ये व्यवस्थाएं
- शौचालय, वॉशरूम को लगातार अंतराल पर साफ-सफाई
- उपयोग किए हुए मास्क एवं हैंड ग्लव्स का निस्तारण
- मास्क एवं ग्लव्स को एक जगह इकट्ठा कर जमीन में गाड़ना या जलाना
- कमरें एवं किचेन की नियमित साफ-सफाई
- खाने के धातुवाले बर्तन की जगह डिस्पोजेबल बर्तन
- कपड़े की नैपकिन के स्थान पर अच्छी क्वालिटी की पेपर नैपकिन
- कैश पेमेंट की जगह डिजिटल पेमेंट का उपयोग
इनके साथ बरतनी होगी खास सावधानी
65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिला एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यथासंभव घर पर रहने की सलाह दी गयी है। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह पहले से ही जारी किया गया है।
कंटेंटमेंट जोन में जारी रहेगा प्रतिबंध
कन्टेंमेंट जोन में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, दुकान एवं प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे। हालांकि शहर में अभी ऐसे स्थानों में इस तरह की संस्थान नहीं होने से यह नियम फिलहाल यहां के धार्मिक संस्थानों पर लागू नहीं है। सतर्कता व सुरक्षा से जरा भी समझौता किसी भी जगह पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन से सभी जगहों पर दिशा निर्देश की कॉपियां भेज दी है।
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