जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन एक बार फिर जिले के शहरी क्षेत्राें में एक सप्ताह का लाॅकडाउन लगाने जा रहा है। गुरुवार सुबह 6 बजे से 16 जुलाई की सुबह 6 बजे तक लाॅकडाउन रहेगा। इस दाैरान लाेग पैदल भी कहीं नहीं जा सकेंगे। बेहद जरूरी हाेने पर ही घर से निकलेंगे। इस दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
बिना मास्क पकड़े जाने पर 50 रुपए जुर्माना लगेगा। यह जानकारी डीएम प्रणव कुमार ने बुधवार काे दी।डीएम ने बताया, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में निर्णय लिया गया कि नाै जुलाई की सुबह 6 बजे से 16 जुलाई की सुबह 6 बजे तक जिले में नगर निगम क्षेत्र, सुल्तानगंज नगर परिषद, कहलगांव व नवगछिया नगर पंचायत में सिर्फ आवश्यक गतिविधियां ही हाेंगी।
गुरुवार काे ग्रामीण क्षेत्राें में भी लाॅकडाउन लगाने पर फैसला होगा। नगर निगम और नगर निकाय क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान सभी सरकारी, गैर सरकारी व अन्य कार्यालय पूरी तरह से बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाओंसे संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। प्रेस कांफ्रेंस के दाैरान एसएसपी आशीष भारती व एडीएम आदि माैजूद थे।
किराना, फल, सब्जी दुकानें सुबह 6-10 और शाम 4-7 बजे तक ही
डीएम ने बताया, खाद्यान्न व किराना दुकानें दो शिफ्टाें में खुलेंगी। किराना, फल-सब्जी, दूध व पशु चारा की दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक अाैर शाम 4 से 7 बजे खुलेंगी। फल-सब्जी व दूध की खुदरा दुकानें भी सुबह छह से सुबह 10 बजे तक और शाम चार से शाम सात बजे तक खुली रहेंगी।
हाेटल-मैरिज हाॅल: एक समय में एक समाराेह, 50 से ज्यादा लाेग नहीं जुटेंगे
हाेटल, मैरिज हाॅल, कम्युनिटी हाॅल, विवाह परिसर काे थानेदार नाेटिस करेंगे कि किसी भी समाराेह में अधिकतम 50 से लोग ही शामिल हाेंगे। समारोह में लाेगाें काे बुलाने से पहले थाने काे सूचना देनी होगी। सामाजिक व पारिवारिक समाराेह में सामाजिक दूरी का पालन, मास्क अनिवार्य हाेगा। मैरिज हाॅल व हाेटलाें में एक समय में एक ही समाराेह हाेगा।
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