खगड़िया जिले में तीन आर्म्स रखने वालों के खिलाफ प्रशासन की नजर टेढ़ी हो गई है। ऐसे लोगों को अब एक लाइसेंस हर हाल में जमा करना जरूरी हो गया है। नहीं करने पर उनके खिलाफ लाइसेंस रद्द करने समेत कई प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है।
भारत सरकार के नए दिशा निर्देश के अनुसार जिले में हर तीन वर्ष पर हथियारों का होने वाला नवीनीकरण कार्य की समय सीमा बढ़ाये जाने की चर्चा है। हालांकि इसको लेकर अभी तक अधिकारिक रूप से कोई पत्र सामान्य शाखा को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अगर नवीनीकरण की सीमा दो साल और बढ़ायी जाती है तो इसका लाभ 2000 लाइसेंस धारियों कोराहत मिलेगा।
जमा नहीं कराने पर कार्रवाई
नए नियम के अनुसार अब कोई भी लाइसेंस धारी दो हथियारों से ज्यादा का लाइसेंस नहीं रख सकता। तीसरा लाइसेंस हर हाल में स्थानीय थाने को जमा करना पड़ेगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि खगड़िया में तीन दर्जन लोगों के पास 3 आर्म्स का लाइसेंस है। लाइसेंस धारियों में कोई लोग शामिल है। इन सभी के द्वारा दिसंबर 2020 तक तीसरा आरंभ नहीं जमा करने पर विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।
अभी रिनुवल को लेकर कोई दिशा-निर्देश नहीं
भारत सरकार के नए दिशा निर्देश के अनुसार अब 3 हथियार रखने वाले लोगों को एक हथियार किसी भी हाल में जमा करना होगा। अभी रिनुवल को लेकर किसी प्रकार का निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। अगर रिनुवल को लेकर भी कोई आदेश या पत्र आता है तो वह आम लोगों के साथ साझा किया जायेगा।-राजश्री एश्वर्या, आर्म्स मजिस्ट्रेट, खगड़िया
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