पटना हाईकोर्ट ने कंकड़बाग अाैर आसपास के क्षेत्रों में जलजमाव को लेकर दायर पीआईएल को वापस लेने के साथ पूरे पटना में जलजमाव की स्थिति पर नए सिरे से व्यापक याचिका दायर करने की छूट याचिकाकर्ता को दी। चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस. कुमार की खंडपीठ ने सोमवार को पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन फोरम के सचिव अधिवक्ता शशि भूषण कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि कंकड़बाग, राजेंद्रनगर सहित पटना के कई इलाकों में जलजमाव की समस्या अब भी बरकरार है।
इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका वापस लेने और पटना शहर को लेकर तथ्यों के साथ दूसरी याचिका दायर करने को कहा। याचिकाकर्ता ने अपना पीआईएल वापस ले ली और नए सिरे से विस्तृत पीआइएल दायर करने की छूट कोर्ट से मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। शशिभूषण ने कहा कि वह जल्द तमाम तथ्यों के साथ नई पीआईएल दायर करेंगे।
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