पटना-गया सड़क निर्माण में भू अर्जन और मुआवजे के कारण हो रही देरी पर पटना हाईकोर्ट ने जहानाबाद व पटना के जिलाधिकारियों से जवाब तलब किया है।
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायमूर्ति एस. कुमार की खण्डपीठ ने प्रतिज्ञा नामक संस्था की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दोनों डीएम को निर्देश दिया कि वे एक हफ्ते में कोर्ट को बताएं कि भूमि अर्जन के मुआवजे सम्बन्धित विवादों का निपटारे में सरकार क्या कर रही है?
याचिकाकर्ता के वकील मनीष कुमार ने कोर्ट को बताया कि भू अर्जन के मुआवजे से जुड़े सबसे ज्यादा विवाद जहानाबाद में लंबित हैं। यह जिला, गया और पटना के बीच में स्थित है और इसी जिले में रोड निर्माण में सबसे अधिक देरी हो रही है। प्रशासनिक सहयोग से भू अर्जन व मुआवजे के विवाद का हल जल्द निकल सकता है । मामले की अगली सुनवाई 8 दिसम्बर को होगी ।
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