कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने तथा उससे संबंधित प्राप्त शिकायतों के निष्पादन के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार चौधरी ने जिले के सभी सरकारी व गैर सरकार विद्यालयों में छात्रा क्लब गठन करने का निर्देश प्रधानाध्यापकों एवं स्कूल संचालकों को दिया है।
डीईओ के अनुसार शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के आदेशानुसार जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में छात्राओं की मर्यादा बनाए रखने कें लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षा 6 एवं इससे उपर की कक्षाओं में अध्ययरत छात्राओं के लिए विद्यालय में छात्रा क्लब का गठन किया जाना है।
महिला शिक्षिका होगी क्लब का मेंटर
छा़त्रा क्लब का मेंटर महिला शिक्षिका हागी। इस क्लब के माध्यम से छात्राओं को गुड टच एवं बैड टच की जानकारी देना है। क्लब के माध्यम से किशोरी स्वास्थ्य के संबंध में संचालित योजनाओं पर छात्राओं को सजग करना तथा उनकों अधिकारों को संरक्षित करने में आवश्यक सहयोग हो सके। इसके अलावा विद्यालय के प्रांगण में अश्लील चित्रों के प्रदर्शन तथा मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से अश्लील फिल्मों के अवलोकन पर पूर्ण पाबंदी लगाना।
विद्यालय स्तर पर यदि शारीरिक सम्पर्क और छेड़छाड़,लैंगिक आधार पर कसी गई फब्तियां, यौन सम्पर्क के लिए मांग,अनुरोध या दबाव अथवा वैसी कोई शिकायत जो छात्राओं की मर्यादा से संबंधित हो। इस परिस्थिति में शिकायत प्राप्त होने पर विद्यालय प्रधान द्वारा विद्यालय में पदस्थापित शिक्षिकाओं में से न्यूनतम दो शिक्षिकाओं का एक जांच दल गठित कर शिकायत प्राप्ति के 10 दिनों के अंदर कार्रवाई करना है।
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