الصفحة الرئيسيةIFTTT पटना कोर्ट का फैसला:ज्ञानी इकबाल सिंह को एक महीने के अंदर जत्थेदार बहाल करें, सुविधाएं भी देने का आदेश byashif raza -سبتمبر 16, 2021 0 تعليقات कोर्ट ने कहा- धार्मिक मामला होता तो अकाल तख्त के पास जाता। यह प्रशासनिक मामला, सो कोर्ट का फैसला लागू करें
إرسال تعليق