आरा| 5 दिन बीत जाने के बाद भी हत्या के मामले में दोषी पाए गए कैदी बद्रीनाथ के कोर्ट परिसर में भागने का एफआईआर अभी तक नहीं कराया गया है। जबकि, पुलिस मैनुअल में साफ है कि ऐसे मामले को गंभीरता से लेना है तत्काल एफआईआर दर्ज करानी है, लेकिन कोर्ट में ड्यूटी पर तैनात किसी भी अधिकारी ने इसे गंभीरता से लेना मुनासिब नहीं समझा। ना ही टाउन थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक केस दर्ज नहीं कराया गया है। बता दे कि18 जनवरी को हत्या करने का दोषी पाये कैदी बद्री पासवान द्वारा कोर्ट हाजत ले जाने के दौरान हथकड़ी सरकाकर भाग निकला था। कोर्ट परिसर में तैनात सुरक्षा पुलिस कर्मियों ने तुरंत ही सिविल कोर्ट के गेट नम्बर 3 के पास से उसे पकड़ भी लिया था। सिविल कोर्ट से भागने की पहली घटना नहीं है।



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