चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश हर्षित सिंह ने शुक्रवार को शराब की तस्करी करने के एक मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष दो दोषी पाए गए शराब तस्करों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कैद व एक-एक लाख रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई। जो लोग दोषी पाए गए उनमें सतीश तिवारी एवम आनंद कुमार है। अभियोजन की ओर विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बहस किया था। उन्होंने बताया कि मार्च 2019 को बक्सर निवासी सतीश तिवारी व आनन्द कुमार रेल सवारी गाड़ी से बक्सर स्टेशन पर उतरा था। रेल पुलिस ने दोनों के बैग की तलाशी में कुल 72 बोतल शराब बरामद किया था।आरोपी सतीश तिवारी व आनन्द कुमार को इस मामले में दोषी पाते हुए चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश हर्षित सिंह ने दोनों को पांच-पांच वर्ष सश्रम कैद के साथ जुर्माना की सजा सुनाई।



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