पटना.रीयल इस्टेट रेगुलेटरी ऑथरिटी (रेरा) ने अग्रणी होम्स पर बड़ी कार्रवाई की है। रेरा की फुल बेंच ने कंपनी के एमडी और डायरेक्टर को पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। कंपनी को राजधानी के पाटलिपुत्र में बेची गई जमीन की पूरी राशि रेरा के खाते में जमा करानी होगी। सुनवाई के दौरान रेरा की बेंच ने कंपनी के एमडी और निदेशकों के रवैए पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें अगली सुनवाई में मौजूद रहने का आदेश दिया है।
रेरा के अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह ने बताया कि बार-बार आदेश के बावजूद अग्रणी होम्स शिकायतकर्ताओं का पैसा लौटाने में टाल मटोल कर रहा है। उन्होंने बताया कि अग्रणी होम्स को दो-दो करोड़ का दो चेक तत्काल रेरा के बैंक खाते में जमा करने का आदेश दिया गया है। यह राशि अगली सुनवाई के दौरान छह फरवरी को खरीदारों के बीच बांटी जाएगी। सुनवाई के दौरान कंपनी के प्रबंध निदेशक को मौजूद रहने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा इस सौदे का बकाया 14 करोड़ की राशि भी रेरा के खाते में ही जमा करनी होगी। सुनवाई के दौरान रेरा के सदस्य आर बी सिन्हा और एस के सिन्हा मौजूद थे।
क्या है मामला
अग्रणी होम्स के 25 से ज्यादा प्रोजेक्ट में पैसा लगा चुके 450 से ज्यादा खरीदारों ने शिकायत दर्ज करायी है। पिछले साल अक्टूबर में ही रेरा अग्रणी होम्स के सभी प्रोजेक्ट पर रोक लगा चुकी है। साथ ही कंपनी को फ्लैट की बुकिंग के नाम पर ली गई राशि को लौटाने का आदेश दिया गया है। कई बार मोहलत देने के बाद अभी तक कंपनी ने फ्लैट खरीदने वालों का पैसा वापस नहीं किया है।
450 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी
अध्यक्ष, रेरा बिहार ने बताया किअफजल अमानुल्लाहअग्रणी होम्स के खिलाफ अभी तक 450 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी है। रेरा लगातार इस मामले की सुनवाई कर रहा है। पहने ही इसके सभी प्रोजेक्ट पर रोक लगायी जा चुकी है। कंपनी को शिकायतकर्ताओं का पैसा लौटाना होगा।
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