पटना उच्च न्यायालय ने कोरोना संक्रमण के लगातार हो रहे प्रसार को ध्यान में रखते हुए बिहार की सभी अदालतों में वर्चुअल कोर्ट के जरिए मुकदमों की सुनवाई की व्यवस्था 8 जुलाई तक जारी रखने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने शुक्रवार को कोरोना महामारी में अदालतों के कामकाज के सिलसिले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय समेत बिहार की सभी निचली अदालतों में वर्चुअल कोर्ट के जरिए मुकदमों की सुनवाई की व्यवस्था 8 जुलाई तक जारी रखने का निर्देश दिया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के दौरान मौजूद एडवोकेट एसोसिएशन के महासचिव शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि पूर्ण पीठ ने इस संबंध में पिछली सुनवाई में भी वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई जारी रखने और 16 मार्च 2020 के पहले पारित हुए सभी अंतरिम आदेश की मियाद 18 जून 2020 तक के लिए बढ़ा दी थी। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हुई सुनवाई में भी अपने पिछले आदेश को जारी रखते हुए वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई की अवधि 19 जून से बढ़कर 08 जुलाई 2020 कर दी है।
वहीं, सुनवाई के दौरान उपस्थित बैरिस्टर एसोसिएशन के महासचिव अधिवक्ता मुकेश कांत ने बताया कि पूर्ण पीठ ने आश्वासन दिया है कि वकीलों की मांग पर सुरक्षा मानदंडों के साथ ही मैनुअल कोर्ट फाइलिंग के लिए उच्च न्यायालय प्रशासन जल्दी ही कवायद शुरू करेगा।
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