जिले में सड़क दुर्घटनाओं के अध्ययन व विश्लेषण के लिए दुर्घटना जांच दल का गठन किया जाना है। जो सड़क हादसों की वजह तलाशेगी। राज्यपाल के निर्देश के आलोक में इसकी अधिसूचना जारी की गई है। इसलिए इसे 2020 स्कीम नाम दिया गया है। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1952 के नियम 215 के उप नियम पांच के आलोक में दुर्घटना के मामलों का अन्वेषण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मोटरयान दुर्घटनाओं के कारणों के गहन अध्ययन व विश्लेषण के लिए स्कीम तैयार की जानी है। इसी के तहत मोटरयान दुर्घटनाओं के कारणों के बाबत गहन अध्ययन व विश्लेषण स्कीम 2020 के तहत जिले में सड़क दुर्घटनाओं की जांच के लिए एक जांच दल का गठन किया जाना है।
विभाग के प्रधान सचिव को जांच दल देगा प्रतिवेदन
राज्य स्तर पर दुर्घटनाओं के कारणों का संकलन करते हुए जांच प्रतिवेदन जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा लिए गए निर्णय कार्य योजना का प्रतिवेदन प्रधान सचिव परिवहन विभाग व सदस्य सचिव बिहार सड़क सुरक्षा परिषद पटना को समर्पित किया जाएगा। इस प्रकार राज्य स्तर पर दुर्घटनाओं के जांच प्रतिवेदन को एकत्रित कर उनका भी अध्ययन और विश्लेषण किया जा सकेगा। ताकि पूरे राज्य में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्युदर में कमी लाई जा सके। इस मामले में यह भी व्यवस्था की गई है कि जांच दल के सदस्यों का स्थानांतरण व सेवानिवृत्ति आदि के मामलों में जांच दल का पुनर्गठन भी जिलाधिकारी द्वारा तत्काल किया जाएगा।
सुरक्षा को लेकर कार्य योजना करें तैयार, ब्लैक स्पॉटों की करें पहचान
कलेक्ट्रेट के सभागार में मंगलवार को संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। अध्यक्षता स्थानीय सांसद सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह ने की। सांसद ने निर्देश देते हुए कहा कि जिले से गुजरने वाली एनएच पर सड़क सुरक्षा के मानकों का पालन हो । इसका अधिकारी ध्यान रखें। ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करते हुए दुर्घटनाओं को रोकने को लेकर कार्रवाई करें । बैठक में 14 बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई । सांसद के साथ अधिकारियों ने इस पर अपनी राय रखी। इस मौके पर डीएम राहुल रंजन महिवाल, एसपी दीपक बरनवाल, नगर परिषद चेयरमैन उदय कुमार गुप्ता, डीडीसी अंशुल कुमार, एसडीओ प्रदीप कुमार, डीटीओ अनिल कुमार सिन्हा, सिविल सर्जन अकरम अली सहित एनएच से जुड़े अधिकारी, यूनियन ट्रेड के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
ये होंगे जांच टीम के सदस्य
1. पथ निर्माण विभाग द्वारा नामित अधिकारी कार्यपालक अभियंता या उसके समकक्ष अधिकारी
2. जिला परिवहन पदाधिकारी या मोटरयान निरीक्षक
3. संबंधित अंचल के पुलिस निरीक्षक
4. सड़क दुर्घटना के क्षेत्र के थानाध्यक्ष
जांच दल दुर्घटनाओं के कारण की करेगा जांच
2020 स्कीम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के आंकड़ों को कम करना है। इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष इन आंकड़ों में 10% तक कमी लाना है । वहीं जांच दल किसी भी दुर्घटना की जानकारी होने पर स्वत: ही उस घटना का जांच करेगा। जांच दल अपनी रिपोर्ट डीएम सह सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष को समर्पित करेगा। जांच दल द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में भी प्रस्तुत किया जाएगा।
दुर्घटनाओं का किया जाएगा वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण
ऐसे प्रत्येक दुर्घटना की जांच चार सदस्यीय टीम करेगी। टीम में दुर्घटना से संबंधित अंचल के पुलिस निरीक्षक व सड़क दुर्घटना स्थल से संबंधित थानाध्यक्ष शामिल रहेंगे। जिला सड़क दुर्घटना जांच दल जिले में घटित वैसे सड़क दुर्घटना की जांच करेगा जिसमें तीन या उससे अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई हो या उससे अधिक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल घायल हुए हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही जांच दल स्थल निरीक्षण करते हुए दुर्घटना के कारणों का गहराई से विस्तृत अध्ययन व विश्लेषण करेगा। दुर्घटना के कारणों जैसे पथ निर्माण में हुई किसी कमी के कारण या फिर मोटर वाहन नियमों का अनुपालन नहीं करने के कारण आदि की जांच करेगा। जिस कारण दुर्घटना हुई है उसकी रिपोर्ट तैयार करते हुए उसे वरीय स्तर पर भेजा जाएगा।
कलेक्ट्रेट के सभागार में संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित
कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में मौजूद सांसद, डीएम व अन्य।
सड़क दुर्घटना से संबंधित फाइल तस्वीर।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
Post a Comment