राज्य सरकार ने लॉकडाउन को और प्रभावी बनाने के लिए निजी वाहनों के परिचालन को रोक दिया है। इमरजेंसी और पास वाले वाहनों को चलने की छूट रहेगी। टू व्हीलर पर 1 तथा कार में ड्राइवर समेत सिर्फ 3 लोग बैठेंगे। दूध, सब्जी, राशन लाने के लिए पैदल जाना होगा। सोमवार को परिवहन विभाग ने जिलों के डीएम, एसएसपी व एसपी को इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह तय हुआ। वैसे लोगों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा, जो मास्क नहीं लगाए हैं। पंपकर्मियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है।

दूध, सब्जी और राशन लाने के लिए निजी वाहनों का प्रयोग पूरी तरह रोक दिया गया है। आवश्यक सेवा में लगे, पास वाले दोपहिया वाहनों के अलावा अन्य वाहनों पर 1 और कार आदि में ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 लोगों को सवारी की अनुमति होगी। सड़क पर बेवजह घूमते पाए जाने पर गाड़ी जब्त होगी, जुर्माना लगेगा।

ऐसी होगी व्यवस्था (पास में प्रस्थान व गंतव्य स्थल का उल्लेख होगा)

इनको छूट : आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहनों को छूट। निजी वाहनों से कार्यालय, बैंक, अस्पताल, अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान, दुकान व कार्यस्थल तक जाने के लिए पास जरूरी।

इन्हें अस्पताल से पास : डाक्टर व स्वास्थ्यकर्मियों को पास अस्पताल जारी करेंगे। निजी नर्सिंग होम को संस्थान से पास मिलेगा। पास धारक को अपना परिचय पत्र भी साथ रखना होगा।

मीडियावालों पर रोक नहीं
मीडियाकर्मियों के लिए पुरानी व्यवस्था रहेगी। उनकी गाड़ियों के चलने पर रोक नहीं होगी। रोके जाने पर सिर्फ अपना आईडेंटिटी कार्ड दिखाना है।



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निजी वाहनों से कार्यालय, बैंक, अस्पताल, अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान, दुकान व कार्यस्थल तक जाने के लिए पास जरूरी।

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