प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी किशोर को किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी मानवेन्द्र मिश्र ने राष्ट्रगान सुनने और माफीनामे के बाद जमानत दे दी है।

किशोर ने जेजेबी के समक्ष सरेंडर किया था। उसके वकील ने कोर्ट से अभिरक्षा में लेने की गुहार लगायी थी लेकिन काउंसिलिंग के दौरान किशोर और उसके परिजनों ने पूरी सच्चाई बतायी। जिसके बाद न्यायिक दंडाधिकारी ने उसे जमानत दे दी। उन्होंने किशोर को कोर्ट में राष्ट्रगान भी सुनाने को कहा। आरोपी किशोर ने बहुत ही अच्छी तरह से राष्ट्रगान सुनाया। जिससे न्यायाधीश काफी प्रभावित हुए।

काउंसेलिंग के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि किशोर को कुछ लोगों ने बरगलाया था। न्यायाधीश ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए आईओ को ऐसे गैंग की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश दिया है। किशोर ने कहा कि शर्मिंदा है। बिहारशरीफ के कई मुहल्लों में सीएए और एनआरसी के विरुद्ध आंदोलन चलाया जा रहा था। इसी दौरान मार्च के पहले सप्ताह में किशोर का एक वीडियो वायरल हुआ।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
Judge gives bail to Kishore, who makes abusive remarks on PM in Bihar Sharif

Post a Comment