मसाैढ़ी स्टेट हाईवे पर मंगलवार की देर रात वाहनाें से मसाैढ़ी थाने की पुलिस द्वारा अवैध वसूली करने का लाइव फेसबुक पर वायरल हाेने काे एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने गंभीरता से लिया। एसएसपी ने अपने स्तर से इस मामले की जांच करवाई।

उसके बाद उन्हाेंने गश्ती टीम में शामिल जमादार अरविंद कुमार, सिपाही प्रदीप कुमार रजक व अभिजीत कुमार के अलावा निजी चालक नीतीश कुमार काे निलंबित कर दिया। थानेदार रंजीत कुमार रजक के बयान पर चाराें के खिलाफ मसाैढ़ी थाने में रंगदारी का केस भी दर्ज किया गया। निलंबित हाेने के बाद इनपर अब विभागीय कार्रवाई के लिए जांच भी हाेगी।
केस दर्ज होने के बाद चारों आरोपी पुलिसकर्मी फरार हैं। पुलिस इन चारों का सुराग लगाने में जुटी है। दैनिक भास्कर में इस खबर के छपने के बाद एसएसपी ने बुधवार काे इस मामले की जांच कराई। एसएसपी ने बताया कि चाराें काे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इनपर केस भी दर्ज किया गया है।

मामले की छानबीन की जा रही है। दरअसल मंगलवार की रात काे जमादार, दाे सिपाही व चालक कैमरे के सामने वाहनाें से अवैध रूप से रकम लेते पकड़े गए थे। वसूली की रकम पुलिस की गश्ती गाड़ी में रखी हुई थी। ओवरलोडेड ट्रक से 200 रुपए और अन्य वाहनों से 50 से 100 रुपए वसूले जा रहे थे।

फेसबुक लाइव होने से एसएसपी तक पहुंचा मामला
दरअसल मंगलवार की देर रात पटना से एक पत्रकार जहानाबाद की ओर जा रहे थे। उन्होंने सकरपुरा मोड़ के पास मसौढ़ी थाने के गश्ती दल द्वारा ट्रक समेत अन्य वाहन के चालकों से अवैध वसूली करते देखा। उन्होंने तुरंत इसका फेसबुक लाइव कर दिया और यह कई वाट्सएप ग्रुप में भी वायरल होने लगा। पुलिस वाहन के चालक की सीट के पास वाली डिक्की में वसूली की रकम रखी गई थी। यह देख मसौढ़ी के थानाध्यक्ष आईपीएस शुभम आर्य और पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत कुमार रजक घटनास्थल पर पहुंच गए। उनकी सूचना पर एसएसपी ने मामले की जांच का आदेश दिया। जांच के बाद चारों पर कार्रवाई की गई।

तीन साल कैद की सजा का प्रावधान
इससे पहले भी गांधी मैदान और कदमकुआं थाना इलाके में अवैध रूप से वसूली करने के मामले में कार्रवाई हो चुकी है। इन दोनों थानों में भी रंगदारी का केस दर्ज किया गया था। इस मामले में भी आरोपित पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया था। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रभात भारद्वाज ने बताया कि रंगदारी के मामले में तीन साल कैद की सजा का प्रावधान है। यदि आरोप कोर्ट में स्थापित होते हैं तो दोषी पुलिसकर्मियों को उक्त सजा सुनाई जाएगी।



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फेसबुक लाइव में जमादार अरविंद कुमार ने भी कुछ कहने से इनकार किया।

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